कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कार्यो के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो कि 31.3.3020 तक लागू रहेंगे।
कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्न प्रकार हैं :
1. सभी अधीनस्थ न्यायालयों में केवल अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई होगी - जिसमें की बेल एप्लीकेशन, रिमांड मैटर, इंजंक्शन और स्टे एप्लीकेशन, और सुपुर्दगी एप्लीकेशंस, 164 Cr.P.C. में डाईंग डिक्लेरेशन के बयान या अन्य कोई मामला जो कि संबंधित न्यायिक अधिकारी के विवेक में अर्जेंट नेचर का है केवल उन्हीं मामलों में सुनवाई की जाएगी !
2. अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामले में पक्षकारों के व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए जोर नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह अत्यंत आवश्यक ना हो !
3. अधीनस्थ न्यायालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि पक्षकार अथवा वकील की अनुपस्थिति में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा !
4. अधिवक्ताओं को कोट पहनने से छूट प्रदान की गई है एवं मास्क पहनकर कोर्ट में उपस्थित होने या बहस करने के लिए अनुमति दी जाएगी !
5. इसके अतिरिक्त को कोर्ट परिसर के कीटाणु-शोधन व स्वच्छता बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिए गए हैं !
6. इसके अतिरिक्त सभी बार एसोसिएशन एवं अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि इन विषम परिस्थितियों में सर्कुलर में दिए गए निर्देशों की पालना करने व करवाने बाबत प्रयासरत रहकर इन रोकथाम के उपायो को लागू कराने में सहयोग बनाए रखें !






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